हरदा जिले में नरवाई जलाने के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। झालवां निवासी किसान शिवनारायण पिता नीमाजी विश्नोई पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देश और अपर कलेक्टर सतीश कुमार राय के मार्गदर्शन में की गई। एसडीएम अशोक डेहरिया ने हंडिया तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर यह जुर्माना लगाया। किसान शिवनारायण विश्नोई की झालवां स्थित भूमि पर एक हेक्टेयर क्षेत्र में फसल के अवशेष (नरवाई) को नियमों के विरुद्ध जलाया गया था, जिसकी पुष्टि हुई। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर जैन ने 6 मार्च 2024 को हरदा जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे। इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सैटेलाइट के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है।एसडीएम डेहरिया ने सभी किसानों से अपील की है कि वे फसल के अवशेषों (नरवाई/पराली) का उचित प्रबंधन करें और उन्हें न जलाएं। उन्होंने बताया कि पराली जलाने से जमीन की उर्वरक क्षमता, जीव-जंतुओं के जीवन और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही आग लगने की दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि फसल के अवशेषों को जलाने की स्थिति में संबंधित किसान के खिलाफ नियमानुसार अर्थदंड आरोपित करते हुए दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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