पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने का आदेश: खदान संचालक ने क्षेत्र से बाहर किया खनन, 1.68 करोड़ का जुर्माना – Mauganj News

पर्यावरण क्षतिपूर्ति जमा करने का आदेश:  खदान संचालक ने क्षेत्र से बाहर किया खनन, 1.68 करोड़ का जुर्माना – Mauganj News



मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने अवैध उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर बोल्डर पत्थर का उत्खनन करने के मामले में एक संचालक पर 1.68 करोड़ रुपए का अर्थदण्ड और पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।

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यह कार्रवाई खनिज नियमों के उल्लंघन पर की गई है। कलेक्टर ने सोनभद्र जिला के ओबरा निवासी आशीष कुमार सिंह को कुल 1 करोड़ 68 लाख 1 हजार रुपये की अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।

आशीष कुमार सिंह को ग्राम सरदमन, तहसील हनुमना में क्रेशर आधारित पत्थर खनन की अनुमति मिली थी। हालांकि, जांच में यह सामने आया कि उत्खनन निर्धारित स्वीकृत सीमा से बाहर किया गया था।

कलेक्टर के आदेशानुसार, इसमें 84 लाख रुपए अर्थशास्ति राशि, 84 लाख रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि और 1 हजार रुपए प्रशमन शुल्क शामिल हैं। यह कुल 1.68 करोड़ रुपए की राशि 15 दिवस के भीतर जमा करनी होगी।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं की जाती है, तो भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के तहत वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस कदम को अवैध खनन के विरुद्ध प्रशासन की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।



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