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MP High Court News: सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर और जबलपुर बेंच में दो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई. इंदौर में भोजशाला मामला कोर्ट ने सुना तो जबलपुर बेंच ने विधायम संजय पाठक को तलब किया. जानें पूरा मामला…
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बेंच भोजशाला केस सुनवाई.
रिपोर्ट: मिथिलेश गुप्ता/ श्रीनिवास
Indore News: धार जिले के विवादित भोजशाला-कमाल मौला परिसर मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में सोमवार को लगभग दो घंटे तक सुनवाई हुई. हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मजबूती से अपना पक्ष रखा.
हिंदू पक्ष ने भोजशाला के प्राचीन इतिहास पर विस्तार से जानकारी दी. अधिवक्ता जैन ने बताया कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में परमार वंश के शासनकाल के दौरान भोजशाला एक प्रमुख विद्या और संस्कृति केंद्र के रूप में स्थापित थी. राजा भोज द्वारा निर्मित यह स्थल मूल रूप से सरस्वती मंदिर के रूप में जाना जाता था, जहां छात्रों को शिक्षा दी जाती थी.
वैज्ञानिक सर्वेक्षण का समर्थन
सुनवाई के दौरान 1935 में भोजशाला परिसर में लगाए गए बोर्ड का भी जिक्र किया गया, जिसमें स्थल की ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्वपूर्णता को रेखांकित किया गया था. हिंदू पक्ष ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वेक्षण का समर्थन किया और रिपोर्ट में आए तथ्यों को अपनी दलीलों के पक्ष में बताया.
कल फिर होगी सुनवाई
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, ASI रिपोर्ट उनके पक्ष को और मजबूत करती है. कोर्ट ने कल यानी मंगलवार को फिर से इस मामले की सुनवाई तय की है. नियमित सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को पूरी तरह से अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा.
BJP विधायक संजय पाठक तलब
अवैध खनन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के जज जस्टिस विशाल मिश्रा को फोन लगाने के प्रकरण में सुनवाई हुई. आपराधिक अवमानना के इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक संजय पाठक को तलब किया है और 21 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए हैं. सुनवाई के दौरान संजय पाठक ने बिना शर्त माफी मांगी और कहा कि जज को कॉल गलती से लग गया था. उनके पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलीलें रखीं. कोर्ट ने अगली सुनवाई 21 अप्रैल को तय की है.
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