नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा अधिकार: मंडला में भाजपा-प्रवक्ता बोलीं- अब व्यवस्था बेहतर होने से अपराधों का पंजीयन बढ़ा – Mandla News

नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं को मिलेगा अधिकार:  मंडला में भाजपा-प्रवक्ता बोलीं- अब व्यवस्था बेहतर होने से अपराधों का पंजीयन बढ़ा – Mandla News




मंडला। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता डॉ. वाणी अहलूवालिया ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को एक ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे वे नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगी। डॉ. अहलूवालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन योजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया, जिनके माध्यम से महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों से संबंधित एक सवाल पर डॉ. अहलूवालिया ने कहा कि सरकार की नीति ‘जीरो टॉलरेंस’ की है और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पहले ऐसे मामले दर्ज नहीं होते थे, लेकिन अब व्यवस्था बेहतर होने के कारण अपराधों का पंजीयन बढ़ा है, जिससे आंकड़े सामने आ रहे हैं। उन्होंने समाज में जागरूकता बढ़ाने और बेटियों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण के बाद ‘सरपंच पति’ या ‘पार्षद पति’ की प्रमुख भूमिका के संबंध में पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भाजपा केवल औपचारिक नहीं, बल्कि वास्तविक सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, वे स्वयं निर्णय लेकर कार्य करेंगी। इस पत्रकारवार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष मंजू कछवाहा, मीडिया प्रभारी सुधीर कसार सहित अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।



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