दहेज प्रताड़ना में पति समेत 3 को सजा: बुरहानपुर कोर्ट ने सुनाई सजा, एक साल की जेल और अर्थदंड लगाया – Burhanpur (MP) News

दहेज प्रताड़ना में पति समेत 3 को सजा:  बुरहानपुर कोर्ट ने सुनाई सजा, एक साल की जेल और अर्थदंड लगाया – Burhanpur (MP) News




बुरहानपुर में दहेज प्रताड़ना के एक मामले में कोर्ट ने पति सहित तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने उन्हें एक साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला दहेज की मांग को लेकर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में सुनाया गया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ज्योति मुजाल्दे, प्रिया सोनी और रूपेश मुजाल्दे ने बताया कि आरोपी अर्पित भावसार, संध्या भावसार और पल्लवी भावसार को धारा 498 ए भादंवि के तहत एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रत्येक को आठ माह का सश्रम कारावास और 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये सभी आरोपी बिस्टान गांधीनगर, मंगल कॉलोनी, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। न्यायालय ने उन्हें दहेज की मांग को लेकर एक महिला को प्रताड़ित करने का दोषी पाया। छह साल पहले हुई शादी, उपहार भी दिए थे अभियोजन अधिकारी सुश्री ज्योति मुजाल्दे के अनुसार, फरियादिया का विवाह 16 फरवरी 2020 को अभियुक्त अर्पित के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। फरियादिया को अभियुक्त से 6 माह का गर्भ भी है। विवाह के समय फरियादिया को उपहार स्वरूप 51,000 रुपए नकद, सोना-चांदी और घरेलू उपयोग का अन्य सामान दिया गया था। विवाह के शुरुआती दो महीनों तक ससुराल वालों ने फरियादिया को अच्छे से रखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस दौरान उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट भी की गई। घटना के संबंध में फरियादिया ने थाना गणपति नाका में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई थी। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारीगण सुश्री ज्योति मुजाल्दे, प्रिया सोनी और रूपेश मुजाल्दे ने की। अब न्यायालय ने आरोपियों को दंडित किया है।



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