हरदा जिले में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही डीएपी खाद की जरूरत बढ़ गई है। इसी बीच जिले के एक व्यापारी द्वारा दूसरे जिले में खाद भेजे जाने की शिकायत पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है।
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कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के निर्देश पर गुरुवार को कृषि विभाग ने मेसर्स एग्रो सर्विस सेंटर, हरदा के प्रोपरायटर जयप्रकाश नारायण राठी के खिलाफ कोतवाली थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।
नरसिंहपुर के नाम पर आया उर्वरक, हरदा में मिला स्टॉक कृषि विभाग के उप संचालक जेएल कास्दे ने बताया कि नर्मदापुरम् जिले के पिपरिया से सूचना मिली थी कि डीएपी खाद से भरा एक ट्रक पलट गया है। जांच में पाया गया कि वह ट्रक इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) कंपनी के डीएपी खाद से भरा हुआ था, जो मेसर्स एग्रो सर्विस सेंटर, नरसिंहपुर जिले के नाम पर बिल किया गया था। लेकिन इसी बैच नंबर का खाद हरदा के व्यापारी जयप्रकाश राठी के गोदाम में भी पाया गया।
खरीफ सीजन में दूसरे जिले भेजा खाद, नियमों का उल्लंघन उप संचालक कास्दे के अनुसार यह खाद हरदा जिले के किसानों के लिए उपलब्ध कराया गया था। इसके बावजूद व्यापारी द्वारा इसे दूसरे जिले में भेजा जाना, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खंड 7 का स्पष्ट उल्लंघन है। खाद की भारी जरूरत वाले समय में इस तरह का परिवहन गंभीर लापरवाही मानी गई।
प्रशासन ने मौके पर पंचनामा तैयार कर आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद मामला पुलिस के सुपुर्द किया। अब व्यापारी पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।