केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी है.
केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के बीच लोगों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (DL), वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), फिटनेस सर्टिफिकेट समेत तमाम जरूरी दस्तावेजों की वैधता इस साल के आखिर तक बढ़ा दी है.
दो बार पहले भी बढ़ाई जा चुकी है वैधता की अवधि
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच एक आदेश जारी कर कहा था कि एक्सपायर हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट और दूसरे दस्तावेजों की वैधता 30 जून 2020 तक बढ़ाई जा रही है. इसके बाद जून तक हालात दुरुस्त नहीं होने पर सरकार ने फिर इस अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया था. मंत्रालय फिर आदेश जारी किया कि एक्सपायर हो रहे दस्तावेजों को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना जाएगा. अब तीसरी बार सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर दिसंबर 2020 तक कर दिया है.
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केंद्र सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किसी एक जगह, कार्यालयों में भीड़ इकट्ठा नहीं करने के निर्देश दिए हैं. कई जगह अभी तक लॉकडाउन और धारा-144 लागू है. ऐसे में दस्तावेजों को रिन्यू कराने का काम काफी प्रभावित हुआ है. लोग अपने दस्तावेज रिन्यू कराने के लिए दफ्तरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके या अब से 31 दिसंबर तक एक्सपायर होने वाले मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स को 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा.