बालाघाट की अदालत ने टीचर पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी पाते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।
.
घटना 9 फरवरी 2023 की है। अमेड़ा स्कूल में सहायक शिक्षिका सरला बावनकर अपनी बेटी वर्षा के साथ रहती थीं। वह पति दुर्गा प्रसाद उर्फ टेलर बावनकर से विवाद के कारण चार महीने से अलग रह रही थीं। पति रामपायली मेंढकी में रहता था।
शाम 7:30 बजे दुर्गा प्रसाद अमेड़ा पहुंचा। उसने पत्नी से साथ रहने की बात कही। सरला के मना करने पर उसने बेटी की मौजूदगी में ही चाकू से हमला कर दिया। वर्षा किसी तरह कमरे से निकलकर पड़ोस में रहने वाली कल्पना मैडम को सूचना देने गई।
इस दौरान दुर्गा प्रसाद ने सरला पर लगातार चाकू से वार किए। पोस्टमॉर्टम में सरला के शरीर पर 13 चोट मिलीं। आरोपी ने गर्दन, गाल, पेट, अंगूठा, हाथ की उंगली और कंधे पर वार किए थे। पुलिस के पहुंचने तक आरोपी कमरे में ही था। बहेला पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था, जिसमें बेटी वर्षा की गवाही और प्रकरण के साक्ष्य तथा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर बालाघाट न्यायालय के सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत ने आरोपी दुर्गा प्रसाद को आजीवन कारावास और 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश के साथ ही दोनों बेटियों जाह्नवी और वर्षा बावनकर की शिक्षा के लिए ढाई-ढाई लाख रुपए प्रतिकर के रूप देने को कहा है।