हिट एंड रन के प्रकरणों में 38 लाख मंजूर: छतरपुर कलेक्टर ने 3 दिनों में 10.50 लाख रुपए के 9 केस स्वीकृत किए – Chhatarpur (MP) News

हिट एंड रन के प्रकरणों में 38 लाख मंजूर:  छतरपुर कलेक्टर ने 3 दिनों में 10.50 लाख रुपए के 9 केस स्वीकृत किए – Chhatarpur (MP) News



हिट एंड रन के प्रकरणों का निराकरण कर मरने वालों के परिजन व घायलों को नियमानुसार सहायता राशि स्वीकृत की जा रही है। कलेक्टर ने गुरुवार को पिछले तीन दिनों में हिट एंड रन मामले में मोटरयान दुर्घटना के 9 अलग-अलग प्रकरणों में कुल 10 लाख 50 हजार रुपए की प्र

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जिले में अब तक कुल 25 हिट एंड रन के प्रकरणों का निराकरण हो चुका है। इनमें 38 लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इससे जिले के लोगों में शासन प्रशासन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है।

अजय राय निवासी खौंप की दुःखद मृत्यु पर उनके पिता को प्रतिकर के रूप में 2 लाख रूपए की राशि स्वीकृत की गई है। किरन पत्नी सुखलाल आदिवासी निवासी ग्राम खर्रोही तहसील राजनगर की मृत्यु पर उनके पति को प्रतिकर के रूप में 2 लाख रुपए मंजूर किए।

अजय कुशवाहा निवासी ग्राम बिलहरी तहसील नौगांव की मृत्यु पर उनकी माता को प्रतिकर के रूप में 2 लाख रुपए मंजूर किए गए। बबलू तनय नथुवा अहिरवार, मोहनलाल पिता गुलजारी अहिरवार एवं लच्छू पिता गरीबा अहिरवार निवासी लखेरी के घायल होने पर प्रतिकर के रूप में 50-50 हजार रूपए की राशि मंजूर की गई है।

आकाश सिंह तनय अशोक प्रताप सिंह एवं अर्चना सिंह पति अशोक प्रताप सिंह के घायल होने पर 50-50 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सीता सिंह पत्नी देवेन्द्र सिंह भदौरिया निवासी ग्राम बिला की मृत्यु पर वैध वारिस पति को प्रतिकर के रूप में 2 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं।

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया कि यह योजना 2022 से संचालित है। जब कोई व्यक्ति किसी अज्ञात वाहन से टकराने से दुर्घटनाग्रस्त होता है और उसकी मृत्यु होती है तो योजना के अंतर्गत उसके परिवार को 2 लाख की राशि दी जाती है। अगर घटना में व्यक्ति घायल होता है तो उसे 50 हजार की राशि दी जाती है।

जिला प्रशासन ने एक मुहिम के तहत लंबित प्रकरणों का निराकरण किया है। 2022 और 2023 के 25 केसों का निराकरण कर पीड़ित परिवारों को 38 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।



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