खरगोन नगर पालिका परिषद में नवग्रह मेले के आयोजन में स्वीकृत राशि से 19 लाख रुपये अधिक खर्च करने का मामला सामने आया है। विपक्ष के कांग्रेसी पार्षदों ने कलेक्टर भव्य मित्तल से इसकी शिकायत की है और उच्च स्तरीय जांच तथा कार्रवाई की मांग की है।
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19 लाख रुपए अधिक खर्च कांग्रेस पार्षद रियाजुद्दीन शेख, वारिस चौबे और असलम शेख ने अपने शिकायती पत्र में बताया कि 21 नवंबर 2024 को परिषद की बैठक में मेला आयोजन के लिए 40 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। हालांकि, एक वर्ष बाद 1 सितंबर 2025 को परिषद सम्मेलन में इस स्वीकृति से 19 लाख रुपए अधिक व्यय बताया गया।
विपक्ष ने नियमों का हवाला देते हुए इस पर विरोध दर्ज कराया, लेकिन बहुमत के आधार पर नगर पालिका अध्यक्ष और समर्थक पार्षदों ने इसे स्वीकृत करा लिया। पार्षदों का आरोप है कि यह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है।
नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन पार्षदों ने बताया कि यह मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 69 (3), 70, 86 और 91 का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिनियम की धारा 86 के अनुसार, स्वीकृति से अधिक व्यय के लिए संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं। उन पर धारा 91 के अंतर्गत अतिरिक्त खर्च की वसूली की जानी चाहिए।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि परिषद की बैठक के संकल्प की प्रति 7 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाने का नियम है, इसके बावजूद पार्षदों को प्रोसीडिंग की कॉपी महीनों तक नहीं दी जा रही है।
पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं होती है, तो वे इस मामले की शिकायत लेखा परीक्षण विभाग, लोकायुक्त संगठन और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) में करेंगे।