ग्वालियर: बलात्कार-छेड़छाड़ के झूठे केस में आरोपी बरी: कोर्ट ने कहा- कानून का दुरुपयोग, पैसों के विवाद में दर्ज हुआ था मामला – Gwalior News

ग्वालियर: बलात्कार-छेड़छाड़ के झूठे केस में आरोपी बरी:  कोर्ट ने कहा- कानून का दुरुपयोग, पैसों के विवाद में दर्ज हुआ था मामला – Gwalior News



ग्वालियर अपर सत्र न्यायाधीश ने बलात्कार और छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने इस प्रकरण को कानून का दुरुपयोग बताया। यह मामला पैसों के विवाद से जुड़ा था। एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने बताया कि पीड़िता ने 26 जून 2021 को विश

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पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वह अपने मुंह बोले भाई के साथ रहती थी। नौकरी छूटने के बाद उसके मुंह बोले भाई ने उसे राजीव सक्सेना से मिलवाया। राजीव ने उसे 25 हजार रुपए प्रति माह पर नौकरी पर रखा था। पीड़िता के अनुसार, राजीव उसे 14 मई 2021 को अमृतसर, पंजाब ले गया। अगले दिन दोपहर करीब 3:00 बजे पंजाब के स्वर्णकार सिमरनजीत सिंह उसके होटल के कमरे में आए। राजीव सक्सेना फोन का बहाना कर कमरे से चले गए, जिसके बाद सिमरनजीत ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं।

इससे पहले 18 अप्रैल 2021 को भी सिमरनजीत सिंह ने ग्वालियर स्थित एक होटल में उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया था कि 2 जून 2021 को राजीव सक्सेना उसके फ्लैट पर आए और उसकी मर्जी के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। विरोध करने पर राजीव ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी।

इसके बाद 16 जून 2021 को राजीव सक्सेना फिर उसके फ्लैट पर आए और धमकी दी कि अगर उसने थाने में रिपोर्ट की तो वह उसके बच्चों को जान से मार देंगे। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने राजीव सक्सेना और सिमरनजीत सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 354, 506, 34 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।



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