सतना जिले में एक प्राथमिक शिक्षक को 16 माह बाद निलंबित कर दिया गया है। रामपुर बाघेलान ब्लॉक के शासकीय माध्यमिक शाला खेरिया पैपाखर गांव में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक सतानंद आदिवासी पर हाजरी रजिस्टर में साइन करने के बाद स्कूल से गायब रहने का आरोप है। उन्हे
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जुलाई 2024 में जारी हुआ था नोटिस शिक्षक सतानंद आदिवासी के खिलाफ करीब 16 माह से शिकायतें मिल रही थीं कि वे रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद गायब रहते हैं। इस संबंध में उन्हें पहली बार 31 जुलाई 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, शिक्षक ने न तो नोटिस का कोई जवाब दिया और न ही अपने कार्यशैली में सुधार किया। सुधार न होने पर प्राथमिक शिक्षक सतानंद आदिवासी को 9 अगस्त को दूसरी बार नोटिस देकर तलब किया गया, लेकिन इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला।
इसके बाद चोरहटा संकुल प्राचार्य को मामले की जांच सौंपी गई। प्राचार्य ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने शिक्षक के कृत्य को अनियमितता और स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में बताया। उन्होंने संस्था से अनुपस्थित रहने के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा।
जांच रिपोर्ट और संकुल प्राचार्य के प्रस्ताव के आधार पर, बीईओ ने 14 नवंबर को कार्रवाई का प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा। इसी के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक सतानंद आदिवासी को निलंबित करने का आदेश जारी किया। यह कार्रवाई लगभग 16 माह की शिकायतों और जांच प्रक्रिया के बाद की गई है।