धार में नायलॉन और चायना मांझा पर बैन: मकर संक्रांति से पहले बिक्री और उपयोग पर रोक, विशेष टीम निगरानी करेगी – Dhar News

धार में नायलॉन और चायना मांझा पर बैन:  मकर संक्रांति से पहले बिक्री और उपयोग पर रोक, विशेष टीम निगरानी करेगी – Dhar News



धार में मकर संक्रांति से पहले चायना मांझा और नायलॉन डोर के बढ़ते खतरों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। हर साल पतंगबाजी के दौरान ये डोरें लोगों और पशु-पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती हैं। हाल ही में उटावद क्षेत्र में एक माह पहले नवीन भूर

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प्रशासन ने लगाया पूर्ण प्रतिबंध

इन खतरों को रोकने के लिए धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने पूरे जिले में चायना मांझा और नायलॉन डोर की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत जन-धन, पशु-पक्षियों और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

निगरानी और कार्रवाई के लिए स्पेशल टीम

प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित करने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी धार ने विशेष दल गठित किए हैं। दल एक और दो की कमान कार्यपालिक दंडाधिकारी आशीष राठौर संभालेंगे। दल तीन और चार की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार जागर रावत को दी गई है, जबकि दल पांच की निगरानी नायब तहसीलदार केसूर महिमा मिश्रा करेंगी।

जिलेभर में गश्त और सख्त कार्रवाई

ये दल जिलेभर में गश्त करेंगे और छतों, गलियों, मैदानों तथा सार्वजनिक स्थलों पर नायलॉन डोर से पतंग उड़ाते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर तत्काल प्रतिबंधात्मक और चालानी कार्रवाई करेंगे। प्रत्येक कार्रवाई की जानकारी नोडल अधिकारियों और एसडीएम को दी जाएगी।

ड्यूटी और रिपोर्टिंग का निर्देश

आदेश के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात सभी कार्यपालिक दंडाधिकारी और सहयोगी कर्मचारी अपने-क्षेत्रों में चायना मांझा से संबंधित किसी भी घटना की जानकारी तुरंत मोबाइल या वायरलेस के माध्यम से एसडीएम को देंगे। प्रशासन ने मकर संक्रांति से पहले निगरानी और भी कड़ी करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उटावद जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और नायलॉन डोर से होने वाली पशु-पक्षियों की मौतें तथा राहगीरों की चोटें पूरी तरह रोकी जा सकें।



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