नया घर बना रहे हैं? एक गलती पड़ सकती, सिविल इंजीनियर ने बताए 5 जरूरी नियम

नया घर बना रहे हैं? एक गलती पड़ सकती, सिविल इंजीनियर ने बताए 5 जरूरी नियम


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Ghar ka Naksha Pass Kaise Kare: MP में घर बनाने से पहले नक्शा पास कराना बेहद जरूरी है. बिना अनुमति निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है. सिविल इंजीनियर ने कुछ जरूरी सलाह दी है. साथ ही कानूनी प्रक्रिया के बारे में भी बताया है ताकि बाद में आपको दिक्कत न हो.

Sidhi News: मध्य प्रदेश में अपना घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर है. जब कोई जिंदगी भर की कमाई लगाकर अपना घर बनाता है, तो हर कोई चाहता है कि वह हमेशा सुरक्षित रहे, लेकिन हाल के दिनों में प्रशासन की ओर से लगातार हो रही बुलडोजर कार्रवाई ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है. कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोग अनजाने में की गई एक गलती की वजह से भारी नुकसान उठा चुके हैं.

सिविल इंजीनियर देवदत्त शुक्ला ने लोकल 18 से बात करते हुए बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर कभी भी बुलडोजर न चले, तो निर्माण की शुरुआत से पहले कुछ कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना बेहद जरूरी है. सबसे महत्वपूर्ण बात भवन निर्माण की परमिशन लेना. इसके लिए आपको स्थानीय नगर निगम या विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करवाना अनिवार्य है. बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाना सीधे तौर पर अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में प्रशासन द्वारा कार्रवाई लगभग तय होती है.

ऑनलाइन प्रक्रिया से भी मिल जाती है अनुमति 
देवदत्त शुक्ला के अनुसार, मध्य प्रदेश में अब भवन अनुमति ऑनलाइन प्रक्रिया से भी मिल जाती है. इसके लिए MP e-District या MPOnline पोर्टल पर आवेदन करना होता है. जमीन के कागजात, प्रमाणित नक्शा, शुल्क की रसीद जैसे दस्तावेज जमा करने के बाद अनुमति दी जाती है. प्रशासन ने 2000 वर्ग फीट तक के प्लॉट पर ऑटो-अप्रूवल की सुविधा भी दे दी है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं. शुक्ला के अनुसार, यदि आप ऐसे क्षेत्र में निर्माण करते हैं जो आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित ही नहीं है, तो इसे गंभीर उल्लंघन माना जाता है और भवन हटाया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान
सार्वजनिक भूमि या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण चाहे गलती से ही क्यों न हो, यदि निर्माण सरकारी भूमि पर पाया जाता है, तो इसे हटाना ही पड़ेगा. साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जमीन पंजीकृत और कानूनी रूप से आपके नाम पर हो. कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करवाएं और किसी भी नियम का उल्लंघन न करें. आवश्यकता पड़ने पर अपने नगर निगम कार्यालय या किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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Dallu Slathia

Dallu Slathia is a seasoned digital journalist with over 7 years of experience, currently leading editorial efforts across Madhya Pradesh and Chhattisgarh. She specializes in crafting compelling stories across …और पढ़ें

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