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- 6 Feet Statues Will Be Installed In 10 By 10 Pandals, No More Than 100 People Should Be Gathered
रतलाम21 घंटे पहले
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- रात 10 बजे बाद बिना कारण घर से निकले तो होगी कार्रवाई
- विसर्जन समारोह में 10 लोग ही रह सकेंगे
मां अंबे की आराधना का नौ दिवसीय नवरात्र पर्व भी कोरोना की पाबंदियों के बीच मनेगा। पंडाल लंबे-चौड़े की जगह सिर्फ 100 वर्गफीट का बनाना होगा। मूर्तियों की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी। इस दौरान होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। इनमें संक्रमण से बचाव का संदेश देने वाली झांकियां सजाना होगी। इतना ही नहीं मूर्ति स्थापना के लिए संबंधित थाना क्षेत्र से परमिशन लेना होगी। स्थापना और विसर्जन समारोह सिर्फ 10 व्यक्ति को निकालना होगा। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने गोपालचंद्र डाड ने आदेश जारी कर दिए हैं।
ये रहेंगी पाबंदियां : कार्यक्रम के लिए लेना होगी अनुमति
- सार्वजनिक स्थानों पर अधिकतम 6 फीट की प्रतिमा स्थापित की जा सकेगी।
- पंडाल की साइज अधिकतम 10 बाय 10 फीट होगी।
- सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य कार्यक्रमों के 100 से ज्यादा एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे।
- पूरे कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति लेना होगी।
- मूर्ति विसर्जन चल समारोह में सिर्फ 10 लोग रहेंगे।
- दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खानपान की दुकानें इसके बाद भी खुली रह सकती हैं।
- रात 10 से सुबह 6 बजे तक बिना कारण सड़क पर निकलने वालों को रोकने के लिए पुलिस पार्टियां पेट्रोलिंग करेंगी।
रेलवे परिसरों में फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा
जिले में आने वाले सभी रेलवे स्टेशन, कॉलोनियों तथा अन्य रेलवे परिसरों में फेस मास्क अनिवार्य कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति रेल परिसरों में बिना फेस मास्क पाया गया तो शहरी क्षेत्र में 100 और ग्रामीण में 50 रुपए का जुर्माना लगेगा।
इस साल हुसैन टेकरी पर चेहल्लुम भी नहीं होगा
जावरा की हुसैन टेकरी पर होेने वाला चेहल्लुम भी स्थगित कर दिया है। यह 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक होना था। संक्रमण की आशंका से प्रशासन ने यह फैसला लिया है।