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- Breaking Business Institutions Will Be Closed If Moscow And Social Distance Are Not Followed; Will Also Be Fined In Bhopal
भोपाल22 मिनट पहले
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भोपाल में 8 बजे दुकानें बंद करने के आदेश होने के बाद भी मार्केट देर रात तक खुल रहे हैं। यह स्थिति न्यू-मार्केट की है।
- होटल, रेस्टोरेंट और शराब दुकानों को छोड़ सभी कुछ रात 8 बजे तक बंद करना अनिवार्य
- कलेक्टर ने धारा 144 में जारी आदेश का पालन कराने के लिए सभी एसडीएम को निर्देश दिए
भोपाल में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने के कारण अब भोपाल कलेक्टर ने सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने के लिए कहा दिया है। सभी एसडीएम को धारा 144 में जारी आदेश का पालन कराने के लिए कार्यवाही करने के लिए बोला है। ऐसे में अब व्यवसायिक संस्थानों पर जुर्माना तो लगेगा ही तीन दिन के लिए दुकान को बंद करना होगा।
यहां ज्यादा कार्रवाई की जाएगी
व्यवसायिक संस्थानों विशेषकर ऐसी जगहों पर जहां पर लगातार भीड़ इकट्ठी हो रही हैं। लोगों द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे व्यवसायिक संस्थानों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आर्थिक जुर्माने के साथ ही 3 दिन के लिए संस्थान बंद करना होगा। सभी राजस्व अधिकारी, नगर निगम और पुलिस विभाग के अधिकारियों को कार्यवाही के अधिकार दिए हैं।
मास्क लगाना अनिवार्य है
शहर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और इसके साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य किया गया है।
जागरुकता अभियान के साथ सख्ती की जाए
इसके लिए आवश्यक है कि शहर में जन-जागरुकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, चाय-पान की गुमठियों पर मास्क लगाए जाने के संदेश प्रदर्शित किए जाएं। लोगों को मास्क लगाया रखने के लिए प्रेरित किया जाए। पोस्टर बैनर लगाने के साथ ही दुकान, होटल आदि संस्थानों में बिना मास्क के प्रवेश न दिया जाए। यदि कोई संस्थान बिना मास्क के प्रवेश देता है और प्रबंध के कर्मचारी मास्क नहीं लगाए हुए हो, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर आर्थिक जुर्माना लगाया जाए और इसके साथ ही दुकानों को सील करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।