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- Sanwer (Madhya Pradesh) Assembly By Election News: Notice To District Officer Over Voter List Not Update
इंदौर8 मिनट पहले
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हाई कोर्ट ने याचिका को सुनने के बाद नोटिस जारी किए।
- याचिकाकर्ता बोले – बगैर सटीक मतदाता सूची के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते
सांवेर विधानसभा उपचुनाव से पहले मतदाता सूची अपडेट नहीं करने, दावे-आपत्ति नहीं बुलाए जाने के आरोप में दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने जिला निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। 6 अक्टूबर के पहले जवाब पेश करना होगा।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रवींद्रसिंह छाबड़ा ने पैरवी की। इसमें उल्लेख किया गया कि केवल मतदान और मतगणना के दिन ही मतदाता सूची को अपडेट करने का काम बंद रहता है। बाकी सभी दिन यह काम चलता है। चुनाव घोषित होने से पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय को मतदाता सूची घोषित करने से पहले सार्वजनिक की जाती है। इसके पहले दावे-आपत्ति बुलाई जाती है। याचिका दायर करने से पहले कार्यालय में इसकी शिकायत भी की थी। उदाहरण के साथ बताया कि जिन पते पर मतदाता बताए गए हैं वहां कोई और ही रहता है या फिर मकान खाली पड़े हैं। बगैर सटीक मतदाता सूची के निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। हाई कोर्ट ने याचिका को सुनने के बाद नोटिस जारी किए।