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MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधी जिले के 13 साल पुराने सिविल मामले में ट्रायल कोर्ट के रवैये पर नाराजगी जताई और प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को आदेश दिया कि केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के छह हफ्ते में निपटाने के निर्देश का पालन नहीं किया.
MP High Court: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सीधी जिले के एक पुराने सिविल मामले को लेकर कड़ी टिप्पणी की है. हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच ने 13 जनवरी 2026 को सीधी के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को आदेश दिया कि 13 साल पुराने सिविल केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जाए. हाई कोर्ट ने सीधी जिले के एक सिविल जज के व्यवहार पर नाराजगी और हैरानी जताई. कोर्ट ने बताया कि पहले ही हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले का निपटारा छह हफ्तों के भीतर किया जाए, लेकिन इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने केस को छह हफ्ते के अंदर सुनवाई के लिए लेने के बजाय सात हफ्ते बाद फाइनल हियरिंग के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
कोर्ट की टिप्पणी
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह रवैया न्यायिक अनुशासन और न्यायिक व्यवस्था की मर्यादा के खिलाफ है. कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसा व्यवहार या तो लापरवाही को दर्शाता है या फिर हाई कोर्ट के आदेशों के प्रति नाराजगी को. इससे न्याय मांगने वाले व्यक्ति के मन में न्याय व्यवस्था को लेकर गलत संदेश जाता है. जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने यह आदेश दिवंगत राजराखन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट ने कहा कि अगर ट्रायल जज के पास समय नहीं था, तो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को यह मामला किसी अन्य जज को सौंप देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता की ट्रांसफर की अर्जी को खारिज कर दिया.
13 साल पुराना मामला
कोर्ट ने यह भी नोट किया कि ट्रायल कोर्ट के जज के पास चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार था, और इसी कारण उन्होंने केस को समय पर सुनने में असमर्थता जताई थी. लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कहा कि 13 साल पुराने मामले को और टालना न्याय के साथ अन्याय है. आखिरकार हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि इस आदेश की कॉपी सीधी के डिस्ट्रिक्ट जज, इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट जज (इंस्पेक्शन) और हाई कोर्ट के पोर्टफोलियो जज को भेजी जाए, ताकि इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके.
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Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें