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Jabalpur News: सावधान जबलपुर! अगर आप गैस सिलेंडर की कालाबाजारी या अवैध इस्तेमाल की सोच रहे हैं, तो रूक जाइए. प्रशासन का ‘हंटर’ अब तैयार है. संस्कारधानी में घरेलू LPG की कालाबाजारी करने वालों को अब सीधा 6 महीने के लिए जेल की हवा खानी होगी. दरअसल, घरेलू एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर अब प्रशासन सख्त हो गया है.
Strict Action Against LPG Black Marketing: सावधान जबलपुर! अगर आप गैस सिलेंडर की कालाबाजारी या अवैध इस्तेमाल की सोच रहे हैं, तो रूक जाइए. प्रशासन का ‘हंटर’ अब तैयार है. संस्कारधानी में घरेलू LPG की कालाबाजारी करने वालों को अब सीधा 6 महीने के लिए जेल की हवा खानी होगी. दरअसल घरेलू एलपीजी गैस की कालाबाजारी पर अब प्रशासन सख्त हो गया है.
अधिकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि गैस सिलेंडर की अवैध खरीद-फरोख्त या कालाबाजारी करते हुए कोई भी व्यक्ति पकड़ा गया और दोषी पाया गया तब उसे 6 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा. इतना ही नहीं, गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग के समय को लेकर भी नए नियम लागू कर दिए गए हैं.
45 दिनों के बाद ग्रामीणों में मिलेगा दूसरा सिलेंडर
एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया नए नियम के मुताबिक शहरी उपभोक्ता एक घरेलू गैस सिलेंडर लेने के 25 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. जैसे ही उपभोक्ता आवेदन करेगा, उसे दूसरा सिलेंडर उपलब्ध करा दिया जाएगा. जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग की समय-सीमा अलग तय की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता एक सिलेंडर लेने के 45 दिन बाद दूसरे सिलेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के बाद उन्हें भी दूसरा सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया ग्रामीण क्षेत्रों में खपत और वितरण व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है. प्रशासन ने साफ किया है कि गैस की कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
आरोपी को सीधे 6 महीने जेल भेजने का प्रावधान!
अगर कोई गैस एजेंसी संचालक, होटल संचालक, केटरिंग से जुड़ा व्यक्ति या कोई उपभोक्ता घरेलू गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल या अवैध बिक्री करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. इस कानून के तहत आरोपी को सीधे 6 महीने तक जेल भेजने का प्रावधान है. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि गैस सिलेंडर का उपयोग तय नियमों के अनुसार ही करें.
जबलपुर पुलिस ने जब्त किए अवैध 46 गैस सिलेंडर
जबलपुर के महाराजपुर इलाके में अवैध गैस सिलेंडर के जखीरे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. राजस्व, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी प्रदीप साहू के ठिकाने पर छापा मारकर 46 गैस सिलेंडर बरामद किए. इनमें 8 भरे, 32 खाली और 4 कमर्शियल सिलेंडर शामिल हैं. रिहायशी इलाके में बड़ी मात्रा में सिलेंडर जमा कर रखा गया था. कार्रवाई में नायब तहसीलदार नीलू बागड़ी और सहायक खाद्य अधिकारी राजधर साकेत मौजूद रहे.
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Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें