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- Code Of Conduct Violation: Deputy Engineer In Charge Of Corporation Sacked, Case Filed Against Contractor
इंदौर4 मिनट पहले
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निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि ठेरेदार ने आचार संहिता का सीधा उल्लंघन किया है।
- सांवेर विधानसभा क्षेत्र में बिना निगम की सूचना दिए ठेकेदार ने सड़क निर्माण शुरू कर दिया था
- निगमायुक्त पाल बोलीं – ठेकेदार के पंजीयन को निरस्त करने के लिए भोपाल को पत्र लिखा गया
सांवेर क्षेत्र में आचार संहिता उल्लंघन मामले में एक प्रभारी उपयंत्री और ठेकेदार पर गाज गिरी है। नगर निगम को बिना सूचना दिए ठेकेदार ने सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। इसी मामले में जहां ठेकेदार पर केस दर्ज किया गया है। वहीं, प्रभारी उपयंत्री की सेवा समाप्त कर दी गई है। इतना ही नहीं ठेकेदार के स्वीकृत काम को भी निरस्त करने के साथ ही पंजीयन को निरस्त करने के लिए भोपाल को पत्र भेजा गया है। इसके अलावा निगम ने तीन साल के लिए ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट की सूची में डाल दिया है।
निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि शिकायत मिली थी कि सांवेर विस क्षेत्र केे तहत आने वार्ड -21 क्रमांक में ठेकेदार ने सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया है। इसके लिए उसने किसी से भी मंजूरी नहीं ली है। जिस काम को उसने शुरू किया था, वह प्रगतिरत कार्यों की सूची में नहीं था। इसलिए यह आचार संहिता का सीधा-सीधा उल्लंघन था। मामले में लापरवाही बरतने पर क्षेत्र के दैनिक वेतनभोगी प्रभारी उपयंत्री सुमित शर्मा की सेवा समाप्ति कर दी गई है। इसके अलावा ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही पंजीयन निरस्त करने के लिए भोपाल को पत्र भेजा गया है। उसे निगम के कार्यों से तीन साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है।
यह है पूरा मामला
ठेकेदार द्वारा सांवेर विधानसभा में नगर निगम को बिना सूचना दिए व निगम अधिकारियों की जानकारी के बिना सड़क निर्माण कार्य शुरू करने पर सुखलिया जोन के प्रभारी जोनल अधिकारी विनोद वर्मा ने 30 अक्टूबर को हीरा नगर थाने पर शिकायत दर्ज करवाई थी। मामले में हीरा नगर पुलिस ने ठेकेदार और निर्माण एजेंसी नितिन इंटरप्राइजेस के खिलाफ आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया था।
शिकायत के अनुसार निगम द्वारा जोन क्रमांक पांच के वार्ड 21 में अमरापुरी गांव में सड़क निर्माण का ठेका नितिन इंटरप्राइजेस ठेकेदार नितिन लोदवाल निवासी क्लर्क काॅलोनी को दिया गया था। इस संबंध में 23 मार्च को कार्य शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए थे। इसके बाद ठेकेदार ने अब तक काम शुरू नहीं किया था, लेकिन एक स्थानीय नेता के दबाव में आकर 30 अक्टूबर को ठेकेदार ने बिना किसी को सूचना दिए काम शुरू कर दिया। इसके लिए उसने दो हाइवा गिट्टी डलवा दी। सांवेर में आचार संहिता लगी होने से इसे कानून का उल्लंघन है। ऐसे में ठेकेदार पर केस दर्ज करने को कहा गया।
जिला निर्वाचन को दी गई सूची वाले काम ही हो सकते हैं
पाल ने बताया कि सांवेर विस क्षेत्र में आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता जब भी लगती है, उस समय प्रगतिरत कार्यों की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को सौंपनी होती है। आचार संहिता का नियम है कि जो काम पहले से चल रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई भी नए कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता है।