बिजली चोरी का मामला: 69.58 लाख रुपए की वसूली के लिए जारी किए नोटिस; कल लोक अदालत में रखेंगे बिजली भुगतान प्रकरण

बिजली चोरी का मामला: 69.58 लाख रुपए की वसूली के लिए जारी किए नोटिस; कल लोक अदालत में रखेंगे बिजली भुगतान प्रकरण


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रतलाम21 घंटे पहले

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प्रतीकात्मक फोटो

बिजली चोरी और बिजली बिल भुगतान में अनियमितता के प्रकरणों में समझौते के लिए 12 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत रखी गई है। 69.58 लाख रुपए की वसूली के लिए बिजली कंपनी ने 361 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें लिखा है कि कानूनी कार्रवाई से बचने और समझौते के लिए अपने क्षेत्र के बिजली कार्यालय में संपर्क करें। बिजली कंपनी इस पर छूट भी दे रही है।

प्रीलिटिगेशन के माध्यम से निराकरण के लिए निम्न-दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट तक के गैर-घरेलू और 10 हॉर्स पॉवर तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जा रही है जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हुए हैं और जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीय कमेटी के समक्ष अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, उन्हीं प्रकरणों पर यह छूट मिलेगी। लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी।

आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल का भुगतान एकमुश्त करना होगा। बिजली कंपनी के शहर कार्यपालन यंत्री विनय प्रतापसिंह ने बताया 12 दिसंबर को लगने वाली लोक अदालत के लिए हमने 361 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें से कुछ लोग राशि जमा कराने के लिए आ भी रहे हैं।



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