मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोरोना को लेकर अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किये हैं.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High court) के रजिस्ट्रार जनरल ने कोरोना (Corona) से बचने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए नौ दिशा- निर्देश जारी किये हैं.
अगर किसी भी कर्मचारी के आसपास के क्षेत्र को संक्रमित या कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है तो वह इसकी सूचना भी तत्काल उच्च अधिकारियों को देंगे और अवकाश की स्वीकृति लेंगे. हाईकोर्ट के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति के किसी भी शादी समारोह में शामिल नहीं होंगे. वहीं अधिकारी और कर्मचारियों को नगर निगम की सीमा से बाहर जाने के लिए अनुमति लेनी होगी. हाईकोर्ट के कार्यों को करने के दौरान अधिकारी और कर्मचारी माॅस्क पहने हुए रहेंगे. और सेनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखेंगे.
इस सिलसिले में 9 बिंदुओं के दिशा-निर्देश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए जारी किये गये हैं. मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सभी अधिकारी व कर्मचारियों को विधिवत रूप से करना होगा.