Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
इंदौर6 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
फाइल फोटो
जिलो कोर्ट द्वारा शुक्रवार को हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कोर्ट ने थाना द्वारिकापुरी के प्रकरण में आरोपी सोनू उर्फ संतोष पिता सुरेश पाटीदार को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के दंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड की राशि अदा न किए जाने पर 6 माह का सश्रम कारावास भुगताए जाने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। प्रकरण में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक हेमंत राठौर ने पैरवी की।
अभियोजन के अनुसार 2 नवंबर 2016 को थाना द्वारकापुरी में सूचना प्राप्त होने के आधार पर पुलिस एमवाय पहुंची, यहां फरियादी मनीष ने बताया उसकी बहन की शादी दो वर्ष पूर्व हुई थी। वह विदुर नगर में अपने पति के साथ निवास कर रही थी। घटना दिनांक को भाई दूज होने से वह अपनी बहन से मिलने विदुर नगर गया और उसकी बहन विदुर नगर में सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ी हुई थी और उसकी बहन ने उसे बताया कि अभियुक्त संतोष उर्फ सोनू पाटीदार ने चोट पहुंचाई थी। सूचना पर से आरोपी के विरूद्ध धारा 307की कायमी की गई थी । अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मृत्यु हो गई थी जिसके बाद धारा 302 में मामला दर्ज किया गया था ।