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जबलपुर4 मिनट पहले
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मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने रीवा निवासी अजय कुमार मिश्रा और विक्रम सिंह को 21 मार्च को आयोजित पीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है। यह मामला एक प्रश्न के दो उत्तर सही होने पर अंक नहीं दिए जाने का है। रीवा निवासी अजय कुमार मिश्रा और विक्रम सिंह की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वे पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। केवल दो अंक कम होने की वजह से वे मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गए थे।
याचिका में कहा गया कि पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा नेशनल हाइवे मध्यप्रदेश से होकर नहीं गुजरता है। याचिकाकर्ताओं ने नेशनल हाइवे 3 और 8 अपने उत्तर में लिखे थे। दोनों की उत्तर सही थे, लेकिन उन्हें इसके लिए अंक नहीं दिए गए।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नित्यानंद मिश्रा ने तर्क दिया कि पीएससी परीक्षा के नियमों में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी प्रश्न के दो से अधिक उत्तर सही होंगे तो सभी सही उत्तरों पर अंक दिए जाएँगे। इसके बाद भी आवेदकों को अंक नहीं दिए गए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने दोनों आवेदकों को पीएससी की मुख्य परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया है।