जबलपुर हाईकोर्ट ने OBC आरक्षण मामले में अंतिम बहस के लिए चार हफ्ते बाद सुनवाई की तारीख तय की है
मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक बरकरार, पहले की तरह जारी रहेगी 14 आरक्षण
याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि इस लिहाज से मध्य प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की कुल आबादी 87 फीसदी है. लेकिन इन्हें 87 फीसदी आरक्षण नहीं दिया जा सकता. क्योंकि ऐसा होना ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत के खिलाफ होगा. बल्कि ऐसा होना, अनारक्षित सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव होगा. फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब और याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को रिकॉर्ड में ले लिया है. और इस मामले पर अंतिम बहस के लिए अगली सुनवाई चार हफ्ते के बाद तय की है. खास बात है कि हाईकोर्ट ने ओबीसी वर्ग को बढ़ा हुआ आरक्षण देने से फिर इनकार कर दिया है.
जबलपुर हाईकोर्ट ने फिलहाल अपने उस अंतरिम आदेश को जारी रखा है जिसके तहत ओबीसी वर्ग को 27 की बजाय पहले की तरह 14 फीसदी आरक्षण ही दिया जाएगा.