रायसेन20 घंटे पहले
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कंपोजिशन डीलर को अब साल में एक बार ही जीएसटी-4 फार्म भरना होगा। जिसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन निरस्त होने पर भी 31 दिसंबर तक फाइनल रिटर्न फाइल करने पर व्यापारी को केवल 500 रुपए लेट फीस ही भरना होगी। इससे छोटे व्यापारियों को आर्थिक राहत मिलेगी। जिन व्यापारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन 12 जून तक निरस्त हो गए थे, वे एक बार फिर रजिस्ट्रेशन को पुनर्जीवित करने आवेदन कर सकते हैं।