कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में व्यापारी संगठनों के साथ हुई बैठक: कलेक्टर ने कहा- बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को दुकान में न करने दें प्रवेश

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में व्यापारी संगठनों के साथ हुई बैठक: कलेक्टर ने कहा- बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को दुकान में न करने दें प्रवेश


जबलपुर2 घंटे पहले

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  • कोरोना से खुद को और ग्राहकों को बचाने व्यापारी दुकानों पर रखेंगे सेनिटाइजर, प्रशासन के साथ व्यापारी संगठनों की बैठक

कोरोना वायरस का संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है इसलिए सावधानी रखना अभी भी जरूरी है। त्योहारों के कारण बाजारों में खरीददारी के लिए भीड़ उमड़ रही है ऐसे में खुद को बचाना और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि दुकानों में सेनिटाइजर रखा जाए और बिना मास्क पहने किसी भी ग्राहक को दुकान के अंदर प्रवेश ही न दिया जाए। अपर कलेक्टर संदीप जीआर ने यह बात कही। जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में व्यापारी संगठनों के साथ हुई बैठक में कई निर्णय लिए गए। बैठक में एएसपी अमित कुमार एवं अगम जैन, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र देवव्रत मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर दीपाश्री गुप्ता के साथ ही व्यापारिक प्रतिनिधि मौजूद थे।

वाहनों के प्रवेश पर रहेगी पाबंदी| त्योहारों के दौरान बड़ा फुहारा, सराफा, अंधेरदेव, छोटी लाइन फाटक से कटंगा मार्ग जैसे शहर के मुख्य बाजारों और सँकरे मार्गों पर व्यस्ततम समय में तात्कालिक तौर पर यातायात को डायवर्ट करने तथा वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रूप से पाबंदी लगाने के निर्देश दिए गए। इसके लिए ऐसे बाजारों में पर्याप्त पुलिस तैनात करने के भी निर्देश दिए गए।

थाना स्तर पर भी होंगी बैठकें| कोरोना संक्रमण को रोकने किए जा रहे उपायों के तहत थाना स्तर पर संबंधित एसडीएम, सीएसपी, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति में स्थानीय व्यापारी संघों की बैठक बुलाने का निर्णय भी इस अवसर पर लिया गया। थाना स्तर पर आयोजित की जाने वाली इन बैठकों में भी स्थानीय व्यापारियों को कोविड प्रोटोकॉल की विस्तार से जानकारी दी जाएगी तथा उनसे इसका सख्ती से पालन करने का आग्रह किया जाएगा।

38 हजार वसूला जुर्माना| कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने के साथ ही प्रोटोकॉल भी तय किया गया है इसके बाद भी लोग नियम तोड़कर निकल रहे हैं। शनिवार को एेसे 267 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई और 38 हजार 850 रुपये से ज्यादा का जुर्माना भी इनसे वसूला गया। इसमें पुलिस द्वारा 208 व्यक्तियों से 20 हजार 800 रुपये, नगर निगम द्वारा 46 व्यक्तियों से 16 हजार 750 रुपये, एसडीएम जबलपुर द्वारा 8 व्यक्तियों से 800 रुपये, एसडीएम अधारताल द्वारा 10 व्यक्तियों से 1000 रुपये जुर्माना शामिल है।



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