विनायठा हत्याकांड: कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे समेत 14 आरोपी बरी, आर्म्स एक्ट के तहत एक को एक साल की जेल

विनायठा हत्याकांड: कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे समेत 14 आरोपी बरी, आर्म्स एक्ट के तहत एक को एक साल की जेल


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सागर7 मिनट पहले

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वारदात के बाद थाने के बाहर निकलते विधायक अरुणोदय चौबे। (फाइल फोटो)।

  • चुनावी रंजिश के चलते 28 दिसम्बर 2013 को खुरई के विनायठा गांव में हुई थी भैयालाल दांगी की हत्या

चुनावी रंजिश को लेकर 28 दिसंबर 2013 को खुरई के विनायठा गांव में हुई भैयालाल दांगी की हत्या के बहुचर्चित मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे सहित 14 आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है। कोर्ट ने एक आरोपी बंटी यादव को आर्म्स एक्ट के तहत एक साल की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी आज भी फरार है। हत्याकांड के बाद भाजपा नेताओं ने चौबे पर मामला दर्ज करवाने के लिए प्रदर्शन भी किया था। आरोपियों के वकील संजय खरे ने बताया, फैसला गुरुवार को भोपाल की विशेष सत्र न्यायाधीश प्रमेन्द्र सिंह की कोर्ट ने सुनाया।

यह था मामला

वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों के बाद बांदरी थाना क्षेत्र के विनायठा गांव में 28 दिसंबर की दोपहर करीब डेढ़ बजे चुनावी रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद में भैयालाल दांगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटनाक्रम में एक पक्ष के तीन और दूसरे पक्ष के दो लोग घायल हुए थे। वारदात से गुस्साए भाजपाइयों ने प्रदर्शन भी किया था। पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दूसरे दिन 29 दिसंबर को विधायक व तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेन्द्र सिंह भी यहां पहुंचे थे। घटना के बाद पुलिस ने धारा 302, 307,147,148 और 149 के तहत 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इन्हें बनाया था आरोपी

कांग्रेस से पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे, बलराम यादव, भरत यादव, बंटी यादव, संजय दुबे, कृष्ण मुरारी चौबे, मुकेश सेन, वृंदावन यादव, रविन्द्र चौरसिया, प्रवीण नायक, भामा ड्राइवर, गुड्डू उर्फ इरफान खान, यशोवर्धन चौबे, राम कुमार कौशिक, सुरेमान राइन और धर्मेश राय को आरोपी बनाया गया था। इनमें से रविन्द्र चौरसिया फरार है।



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