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इंदौर12 मिनट पहले
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कोरोना के कारण संपत्ति कर, जल कर और किराया की बकाया राशि जमा करने पर मिलने वाली अधिभार में सौ प्रतिशत तक की छूट का गुरुवार को आखिरी दिन है। इसके बाद निगम की टीम द्वारा बकायादारों पर कार्रवाई की जाएगी। उनके संस्थान के साथ ही संपत्ति राजसात करने की कार्रवाई होगी। कर जमा करने के लिए आज रात में भी कैश काउंटर खुले रहेंगे।
अपर आयुक्त एस. कृष्ण चैतन्य ने बताया संपत्ति कर, जल कर, निगम दुकानों के बकाया किराए के संबंध में अधिभार में छूट का लाभ ऐसे करदाताओं को मिलेगा, जो 31 दिसंबर तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट सिर्फ अधिभार पर लागू होगी। लोगों की सुविधा के लिए देर रात तक निगम के सभी दफ्तरों में काउंटर खुले रहेंगे। इसके साथ ही कचरा प्रबंधन शुल्क भी जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने वालों पर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संपत्ति कर में छूट इन आधार पर मिलेगी
संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर व अधिभार की राशि 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट, कर तथा अधिभार की राशि 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
किराए में ऐसे मिलेगी छूट
ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट और कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
जल कर में ऐसे मिलेगी छूट
जलकर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार से 50 हजार तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।