बड़वानी में लव जिहाद का पहला मामला सामने आया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Love Jihad Case: बड़वानी पुलिस ने पलसद गांव के सोहेल के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश के तहत प्रकरण दर्ज किया है. उस पर खुद को सनी बताकर एक युवती के साथ प्रेम का नाटक कर शारीरिक शोषण करने का आरोप है.
- News18Hindi
- Last Updated:
January 18, 2021, 8:01 PM IST
‘लव जिहाद’ की यह घटना उस समय सामने आई, जब उसके प्रेमजाल में फंसी 22 साल की युवती को पता चला कि खुद सनी बताने वाला युवक असलियत में सोहैल है और उसका धर्म अलग है. साथ ही वह एक बच्चे का पिता भी है. यह जानने के बाद युवती ने बड़वानी थाने में शिकायत की.
बड़वानी थाना प्रभारी राजेश यादव के मुताबिक युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि सोहेल अपना धर्म छिपाकर उसका शारीरिक शोषण करता है. यह पता लगने पर जब उसने कुछ कहने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट भी की गई. थाना प्रभारी ने बताया कि सोहैल पलसद थाना क्षेत्र में रहता है. उसके खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. प्रकरण की शून्य पर कायमी करते हुए आरोपी को पलसद थाने भेजा गया है. एसपी निमिष अग्रवाल ने इसे जिले का पहला प्रकरण बताया है.
बता दें कि शिवराज सरकार ने लड़कियों को बहला-फुसलाकर या जबरिया धर्म परिवर्तन करने जैसी ‘लव जिहाद’ की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए बेहद सख्त कदम उठाते हुए धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को संशोधित किया था. नए कानून में 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत धर्म के नाम पर झांसे की शिकार पीड़िता या पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस एक्शन लेगी. अनुसूचित जाति, जनजाति की लड़कियों को बहलाने-फुसलाने कर शादी करने का दोष साबित होने पर आरोपी को दो से 10 साल तक की सजा दी है. अगर कोई शख्स धन और संपत्ति के लालच में धर्म छिपाकर शादी करता है कि उसकी शादी शून्य मानी जाएगी.उल्लेखनीय है कि यूपी, मध्य प्रदेश सहित भाजपा शासित राज्यों में ‘लव जिहाद’ रोकने के लिए कानूनों को वहां की सरकारों ने बेहद सख्त किया है. मप्र में तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों साफ कहा था कि कि राज्य में जबरिया बलपूर्वक या लोभ, लालच, धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी.