हरदा जिले में बिना रॉयल्टी रेत भंडारण के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने खंडवा जिले के नया हरसूद तहसील के आशापुर निवासी कांट्रेक्टर अंकुर चौहान पर कुल 1.57 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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कांट्रेक्टर पर खनिज नियम 2022 के तहत 78,750 रुपए का अर्थदंड और 78,750 रुपए पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किए गए हैं। इसके अलावा 1,000 रुपए का प्रशमन शुल्क भी वसूला जाएगा।
रेत भंडारण का मामला अक्टूबर 2023 का यह मामला 12 अक्टूबर 2023 को नायब तहसीलदार खिरकिया द्वारा दर्ज किया गया था। जांच में पाया गया कि कांट्रेक्टर ने बिना वैध रॉयल्टी के रेत का भंडारण किया था।
30 जून तक पेशी अनिवार्य कलेक्टर जैन ने कांट्रेक्टर को निर्देश दिए हैं कि 30 जून 2025 तक वह अर्थदंड और प्रशमन शुल्क की राशि चालान के माध्यम से जमा करें और न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। यदि वह तय समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।