देवास में पालतू कुत्तों के लिए निगम का नया नियम: वैक्सीनेशन और पंजीयन जरूरी; नहीं कराया तो 500 रुपए जुर्माना – Dewas News

देवास में पालतू कुत्तों के लिए निगम का नया नियम:  वैक्सीनेशन और पंजीयन जरूरी; नहीं कराया तो 500 रुपए जुर्माना – Dewas News



देवास नगर निगम ने पालतू कुत्तों के लिए नए नियम लागू किए हैं। निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने शहरवासियों से अपने पालतू कुत्तों का पंजीयन और वैक्सीनेशन कराने की अपील की है।

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निगम उपायुक्त जाकिर जाफरी के बताया कि यह व्यवस्था शहर के लोगों की सुरक्षा, पब्लिक हेल्थ और जानवरों के हित के लिए लागू की गई है। पंजीयन के समय कुत्ते का रेबीज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना होगा। जो भी नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन पर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

पब्लिक प्लेस में कुत्तों को पट्टा और मास्क पहनाना अनिवार्य निगम ने कुत्ता मालिकों के लिए कुछ और नियम बनाए हैं। पब्लिक प्लेस पर कुत्तों को पट्टा और मास्क पहनाकर ले जाना अनिवार्य होगा। निगम स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह बैस ने शहरवासियों से इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि निगम पेट लवर्स की भावनाओं का सम्मान करता है, लेकिन कुत्तों से फैलने वाले बिमारियों पर रोक लगाने के लिए ये नियम जरूरी हैं।



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