सीहोर में धर्मांतरण के आरोपी जब्बार खान पर प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। नगर पालिका ने आरोपी के घर पर एक और नोटिस चिपकाया है। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि जब्बार 15 दिनों के भीतर भवन निर्माण अनुमति और अन्य जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं क
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क्या है पूरा मामला धर्मांतरण के इस मामले में पुलिस ने दो दिन पहले ही जब्बार खान और पत्नी ताहिरा खान के खिलाफ केस दर्ज किया था। 17 अगस्त को ग्राम बिजौरी के निवासी गोविंद मसुरे ने दोनों पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने धारा 3/5, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत केस दर्ज किया।
निर्माण की परमिशन नहीं दिखाने पर प्लॉट का आवंटन रद्द होगा
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला और नगर निरीक्षक अभिनंदना शर्मा के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी की अगुवाई में विशेष टीम बनाई गई थी। मुखबिर की सूचना पर आरोपी जब्बार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, आरोपी की तलाश के दौरान कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर मौके पर मौजूद आरक्षक विरेंद्र अहिरवार को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की गई है। फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है।
अब जब्बार नगर पालिका की ओर से भेजे गए नोटिस का क्या जवाब देता है, इस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया, तो भवन आवंटन रद्द कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।