इंदौर में तीन साल पहले दृष्टिहीन बालिका से दुष्कर्म करने वाले 50 वर्षीय आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में एक-एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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घटना 4 सितंबर 2022 की है। पीड़िता ने अपनी नानी के साथ थाने जाकर रिपोर्ट लिखाई थी कि आज जब मैं घर के पास की होटल से चाय पीकर वापस जा रही थी कि तभी पप्पू रजक ने उसका हाथ पकड़ा और बोला कि मेरा साथ चल। वह मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने बालिका का मेडिकल कराने भेजा और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और धमकी का केस दर्ज किया।
दो हजार रुपए अर्थदंड भी देना पड़ेगा
बालिका की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आरोपी पर अपहरण और पाक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं। साथ ही जिला कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद जिला कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी पप्पू रजक को उम्र कैद और बालिका के अपहरण और जान से मारने की धमकी के मामले में एक-एक साल का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से वर्षा पाठक (विशेष लोक अभियोजक ) ने पैरवी की।