ग्वालियर में धारा 163 लागू: बिना अनुमति रैली-जुलूस पर प्रतिबंध, भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेगा प्रशासन – Gwalior News

ग्वालियर में धारा 163 लागू:  बिना अनुमति रैली-जुलूस पर प्रतिबंध, भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखेगा प्रशासन – Gwalior News



ग्वालियर कलेक्टर ने जिले में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस और चल समारोह आयोजित करना प्रतिबंधित होगा।

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किसी आयोजन को लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अनुभाग के भीतर के कार्यक्रमों के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से, जबकि एक से अधिक अनुविभाग में प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

पिछले दिनों एक समाज विशेष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ.अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे थे, साथ ही चेतावनी दी थी यदि मांग पूरी नहीं हुई तो ग्वालियर की सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें देशभर के संविधान में विश्वास रखने वाले वकील शामिल होंगे।

भड़काऊ,सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाली पोस्ट पर प्रतिबंध

विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, वॉट्सऐप, इंस्टाग्राम और एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर भड़काऊ, भ्रामक या सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाली पोस्ट अपलोड करने और फॉरवर्ड करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में बताया है कि आगामी समय में जिले में कई त्योहार, धार्मिक, सामाजिक, शासकीय और राजनैतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे बाजारों और मार्गों पर भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये उपाय आवश्यक हैं।



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