84 करोड़ के पीएचई घोटाले में हाईकोर्ट सख्त: आरोपी ने लगाई याचिका,बोला-71 के खातों में पैसे गए और एक को आरोपी बनाया – Gwalior News

84 करोड़ के पीएचई घोटाले में हाईकोर्ट सख्त:  आरोपी ने लगाई याचिका,बोला-71 के खातों में पैसे गए और एक को आरोपी बनाया – Gwalior News



मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 84 करोड़ रुपए के चर्चित पीएचई (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग) घोटाले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को पक्षकार बनाने के लिए याचिकाकर्ता को एक सप्ताह का समय दिया है। न्यायमूर्ति आन

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यह मामला ग्वालियर क्राइम ब्रांच में दर्ज 84 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा है। घोटाले के आरोपी और याचिकाकर्ता राहुल वर्मा ने कोर्ट को बताया कि घोटाले की राशि 71 लोगों के खातों में जमा हुई थी, लेकिन जांच एजेंसी ने अब तक केवल एक व्यक्ति को ही आरोपी बनाया है।

जांच में विसंगति का आरोप

वर्मा ने इसे जांच में गंभीर विसंगति बताया और सभी संदिग्ध खाताधारकों पर कार्रवाई की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया कि इस मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच के साथ-साथ EOW द्वारा भी स्वतंत्र जांच की जा रही है, जिससे दो समानांतर जांचों के चलते स्थिति भ्रमित हो रही है।

हाईकोर्ट ने दस्तावेज रिकॉर्ड में लिए

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड में लिए और कहा कि EOW अभी इस मामले में औपचारिक रूप से पक्षकार नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह में EOW को पक्षकार बनाया जाए, ताकि एजेंसी की ओर से भी अदालत में पक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

आरोपी ने उठाई जांच की पारदर्शिता पर सवाल

राहुल वर्मा को क्राइम ब्रांच ने 5 नवंबर 2023 को गिरफ्तार किया था। उसका कहना है कि उसके खाते में 3.22 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, जबकि मुख्य आरोपी हीरालाल के सहयोगी प्रदीप कुमार पलरैया के खाते में 6 करोड़ रुपए डाले गए थे, लेकिन पुलिस ने पलरैया को पूछताछ के बाद छोड़ दिया।

वर्मा का कहना है कि जांच एजेंसी ने उन 71 लोगों को आरोपी नहीं बनाया, जिनके खातों में घोटाले की राशि पहुंची थी। इसी आधार पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की निष्पक्ष जांच और सभी संदिग्धों पर कार्रवाई की मांग की है।



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