बैतूल में पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक नाबालिग को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी मंजित उर्फ मनोजित उर्फ प्रेम मिस्त्री (27) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी बैतूल जिले के चोपना थाना क्षेत्र का निवासी है।
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न्यायालय ने आरोपी आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से की सजा सुनाई है। इसके अलावा, पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 (समाहित धारा 11/12) के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने पैरवी की।
11वीं की छात्रा ने की थी आत्महत्या
यह मामला 23 जनवरी 2023 का है। मृतिका कक्षा 11वीं की छात्रा थी, जो अपनी सहेली के घर गई थी। अगले दिन, 24 जनवरी को, जब उसके पिता महाराष्ट्र से घर लौटे, तो उन्होंने अपनी बेटी को कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या किए हुए पाया।
सुसाइड नोट से हुआ खुलासा
जांच के दौरान पुलिस को मृतिका द्वारा लिखा गया सुसाइड नोट मिला। इसमें मृतिका ने आरोपी मंजित पर अश्लील तस्वीरें खींचने, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने और शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। लगातार धमकी और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर छात्रा ने यह कदम उठाया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य पेश किए, जिनके आधार पर अब 2 साल बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।