भिंड में लगुन फलदान कार्यक्रम में हर्ष फायर करना एक आरोपी को भारी पड़ गया। न्यायालय ने कट्टे से की गई फायरिंग में बालिका को घायल करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। ये था मामला
घटना 20 अप्रैल 2024 की शाम करीब 4 बजे की है। थाना उमरी क्षेत्र के ग्राम नारायण सिंह का पुरा नुनहाटा में छक्कीलाल जाटव के घर उसके पुत्र का लगुन फलदान कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में फरियादी सुदेश कुमार जाटव अपनी पुत्री विशाखा के साथ शामिल होने आए थे। इसी दौरान परिवार के ही सदस्य श्रीचंद गोयल ने देसी 315 बोर के कट्टे से हर्ष फायर किया था। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक जेपी दीक्षित द्वारा की गई। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने यह जानते हुए फायर किया कि गोली किसी को भी लग सकती है। फायर की गई गोली फरियादी की पुत्री विशाखा के दाहिने पैर में घुटने के पास लगी, जिससे उसे गंभीर चोट आई फ्रैक्चर हुआ था। घायल को तत्काल उपचार के लिए भेजा गया था। कट्टा और जिंदा कारतूस भी मिले थे
मामले की रिपोर्ट फरियादी सुदेश कुमार जाटव निवासी ग्राम किल्ली सुल्तानपुर, थाना बसरेहर जिला इटावा (उ.प्र.) द्वारा थाना उमरी में दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना में आरोपी श्रीचंद गोयल से एक 315 बोर का कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किए थे। साक्ष्यों और गवाहों के कथनों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी श्रीचंद गोयल को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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