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भोपाल में बाल विवाह का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां 15 साल की एक नाबालिग लड़की का विवाह रायसेन जिले के युवक से करा दिया गया. बालिका की उम्र महज 15 साल 9 महीने है, जो विवाह की कानूनी उम्र से काफी कम है.
भोपाल में नाबालिग की शादी पर बवाल
राजधानी भोपाल में बाल विवाह का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां 15 साल की एक नाबालिग लड़की का विवाह रायसेन जिले के युवक से करा दिया गया. खास बात यह रही कि प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर समझाइश देती रही, लेकिन परिजनों ने सभी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए शादी संपन्न करा दी.
जानकारी के अनुसार, थुआखेड़ा पंचायत के महावाडिया क्षेत्र की रहने वाली सोनिया नाथ, जिसकी जन्म तिथि 10 जुलाई 2010 है, का विवाह 18 अप्रैल 2026 को रायसेन जिले के नूरगंज निवासी दीपक नाथ के साथ कराया गया. बालिका की उम्र महज 15 साल 9 महीने है, जो विवाह की कानूनी उम्र से काफी कम है.
सामाजिक कार्यकर्ता शामिल
इस मामले की सूचना पहले ही महिला एवं बाल विकास विभाग को मिल गई थी. इसके बाद परियोजना अधिकारी उमेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम मौके पर पहुंची, जिसमें विभाग के अधिकारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे. टीम ने परिजनों को बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों और इसके दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से बताया और शादी रोकने की अपील की.परिवार ने प्रशासन की एक न सुनी और विवाह की रस्में पूरी कर दीं. इस दौरान के वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और पूरे मामले को और गंभीर बना रहे हैं.
जगदीश नाथ के खिलाफ FIR दर्ज
घटना के बाद परियोजना अधिकारी ने थाना कजलीखेड़ा को पत्र लिखकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दूल्हा दीपक नाथ समेत राजेंद्र नाथ और जगदीश नाथ के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कहा है कि मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. इस घटना ने एक बार फिर समाज में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ सख्ती और जागरूकता की जरूरत को उजागर किया है.