इंदौर के चर्चित शिल्पू मर्डर केस में तीन को उम्रकैद: गला घोंटने के बाद होटल की चौथी मंजिल से शव फेंका गया था – Indore News

इंदौर के चर्चित शिल्पू मर्डर केस में तीन को उम्रकैद:  गला घोंटने के बाद होटल की चौथी मंजिल से शव फेंका गया था – Indore News




2016 में इंदौर के लेमन ट्री होटल में हुई महिला शिल्पू भदौरिया हत्याकांड में जिला कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपी ग्वालियर के रहने वाले हैं। आरोपियों के नाम आशुतोष पिता सुधाकर जोहरे, शैलेंद्र पिता पवन सारस्वत और नीरज पिता हर्ष कुमार दंडोतिया तीनों निवासी ग्वालियर हैं। घटना 7 अगस्त 2016 को होटल लेमन ट्री में हुई थी। यहां चौथी मंजिल पर ठहरी शिल्पू भदौरिया का शव रात 8.40 बजे ग्राउण्ड फ्लोर पर मिला था। वह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। शुरुआत में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि घटना वाली रात शिल्पू का दोस्त आशुतोष और उसके दो दोस्त शैलेंद्र और नीरज भी वहीं थे। इस दौरान इनमें आपस में विवाद हुआ था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पता चला कि शिल्पू के शरीर पर मृत्यु के पूर्व चोट के निशान थे और उसका गला घोंटा गया था। इस आधार पर पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो उन्होंने स्वीकारा कि उनका शिल्पू से विवाद हुआ था और उन्होंने उसकी हत्या कर शव नीचे फेंका था। जांच में सामने आया कि हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई थी और आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी। मामले में तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल और अन्य सूत्र भी मिले, जिससे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। करीब 10 साल तक मामले की सुनवाई चली। शुक्रवार को कोर्ट ने फैसले में तीनों आरोपियों को हत्या में उम्र कैद और साक्ष्य मिटाने के आरोप में 7-7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी श्याम दांगी (अपर लोक अभियोजक) ने की।



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