‘तुझे नहीं रखूंगा’, 3 बार शौहर ने बोला तलाक-तलाक-तलाक, बेगम को घर से किया बाहर

‘तुझे नहीं रखूंगा’, 3 बार शौहर ने बोला तलाक-तलाक-तलाक, बेगम को घर से किया बाहर


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Gwalior News: ग्वालियर में तीन तलाक एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद ही उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा. कई बार उसे घर से भी निकाला. फिर एक दिन पति ने उससे कहा कि मैं तुझे नहीं रखूंगा और तीन बार तलाक बोला. अब पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है.

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ग्वालियर में सामने आया तीन तलाक का केस

Gwalior News: ग्वालियर में तीन तलाक का मामला सामने आया है. महाराजपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली 24 साल की समायरा खान ने अपने पति अशमन खान पर मारपीट कर तीन तलाक देने का आरोप लगाया है, जिसकी पीड़िता ने महाराजपुरा थाने में लिखित शिकायत देकर पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. वही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

महाराजपुरा थाना क्षेत्र के BSF कॉलोनी में किराए के मकान में रहने वाली समायरा खान ने पुलिस को बताया कि उनका निकाह 10 जून 2025 को आगरा निवासी अशमन खान के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था. शादी के बाद से ही पति मारपीट करता था और झगड़ा कर उसे घर से निकाल देता था. समायरा ने आरोप लगाया कि 17 दिसंबर 2025 की रात पति अशमन ने डीडी नगर गेट पर उसके साथ मारपीट और झगड़ा किया. इस दौरान अशमन ने कहा कि तुझे मैं अब नहीं रखूंगा, तुझे मैं तलाक देता हूं. तलाक, तलाक, तलाक अब तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है. इसके बाद वह से चला गया.

पीड़िता ने रिश्ता बचाने के लिए पति का किया इंतजार
इसी दौरान समायरा के परिचित आरिफ खान वहां से निकले और उन्होंने घटना देखी. आरिफ ने समायरा को वहां से बीएसएफ कॉलोनी स्थित उसके घर पर छोड़ दिया. समायरा ने बताया कि वह अब तक रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी. लेकिन पति न तो उसे लेने आया और न ही फोन किया. पीड़ित समायरा ने बताया कि पति द्वारा तीन तलाक देने के बाद भी वह रिश्ता बचाने की उम्मीद में इंतजार करती रही. लेकिन पति की तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ. इसके बाद उसने पुलिस की शरण ली. जबकि तीन तलाक कानून 2019 के तहत तीन बार तलाक बोलना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है. इसमें तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

पुलिस ने शुरू कर दी मामले की जांच
पुलिस का कहना है कि पीड़िता को कानूनी सहायता दिलाने के साथ-साथ आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पति के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम) 2019 की धारा 4 और धारा 115(2) BNS के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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गोविन्द सिंहSenior Sub Editor

गोविन्द सिंह जनवरी 2026 से देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान नेटवर्क 18 ग्रुप में बतौर Senior Sub Editor कार्यरत हैं, जहां वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्टेट टीम का हिस्सा हैं. किस्सागोई के अंदाज में खबरें पेश कर…और पढ़ें



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