ग्वालियर में बढ़ती भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने पशुओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने आदेश जारी कर दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक पशुओं से किसी भी प्रकार का वजन ढोने या सवारी कराने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन दिनों जिले का तापमान लगातार 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। ऐसे में तांगा, बैलगाड़ी, भैंसागाड़ी, ऊँट गाड़ी, खच्चर, टट्टू गाड़ी और गधों से काम लेने पर उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार तेज गर्मी में इन पशुओं को काम में लगाने से हीट स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे उनकी हालत बिगड़ने या मृत्यु तक की आशंका रहती है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार निर्धारित समयावधि में पशुओं से संचालित सभी प्रकार के परिवहन और भारवाही कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। यह आदेश 1 मई 2026 से प्रभावी होकर 30 जून 2026 तक लागू रहेगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और पशुओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाएं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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