मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ कलेक्टर अदिति गर्ग के निर्देश पर किसानों को मानक स्तर के कृषि आदान निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में उप संचालक कृषि रविन्द्र मोदी द्वारा गठित दल ने 2 अगस्त को मल्हारगढ़ स्थित पोरवाल खा
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निरीक्षण के दौरान फर्म पर कई अनियमितताएं पाई गईं। फर्म के प्रोपराइटर श्री जयदीप पोरवाल द्वारा बिना ‘ओ’ फॉर्म के उर्वरक भंडारण और क्रय-विक्रय किया जा रहा था। इसके अलावा मूल्य सूची और स्कंध पंजी का रखरखाव नहीं किया गया था।
फर्म पर विक्रय दर बोर्ड का संधारण नहीं किया गया था और कैश क्रेडिट मेमो भी जारी नहीं किए जा रहे थे। निर्धारित अभिलेखों का संधारण न रखने के कारण उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 4, 5, 8 व 35 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।
इन अनियमितताओं के कारण फर्म का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई में उप संचालक कृषि श्री रविन्द्र मोदी, सहायक संचालक कृषि श्रीमती अनिता धाकड़, श्री पी.एस. कटारा, उर्वरक निरीक्षक सह वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री चेतन पाटीदार और कृषि विस्तार अधिकारी श्री जितेन्द्र चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

