देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जिले में कार्बाइड गन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला प्रदेश के अन्य जिलों में दीपावली के दौरान कार्बाइड गन के इस्तेमाल से कई लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की घटनाओं के बाद लिया गया है।
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जारी आदेश के अनुसार, जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में लोहे एवं अन्य धातु के पाइपों में विस्फोटक रूप से पटाखे भरने और उनका विक्रय या उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अब कार्बाइड गन बनाने से लेकर उसके इस्तेमाल तक पर कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति, संस्था या व्यापारी प्रतिबंधित प्रकार के पटाखे, आतिशबाजी या धातु/पीवीसी के पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) का निर्माण, विक्रय, भंडारण या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को इन पटाखों की बिक्री, वितरण या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
आदेश का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आएगा। संबंधित अनुभाग क्षेत्रों के एसडीएम और एसडीओ को इन आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में गैरा लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से बनी कार्बाइड गन के निर्माण और उपयोग के कारण कई व्यक्तियों की आंखों की रोशनी चले जाने के गंभीर मामले सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर है।