Bail of rape accused dismissed | दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज

Bail of rape accused dismissed | दुष्कर्म के आरोपी की जमानत खारिज


टीकमगढ़9 घंटे पहले

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मीडिया सेल प्रभारी एनपी पटेल ने बताया कि 24 सितंबर को फरियादिया ने अपनी लड़की के साथ उपस्थित हकर लिखित आवेदन बल्देवगढ़ थाना पुलिस को दिया। जिसमें बताया कि ग्राम खुड़न के रामदयाल यादव व आशीष यादव ने रात 9 बजे जब में अपनी लड़की के साथ अपने खेत पर थी। तभी दोनों आरोपी हाथ में कुल्हाड़ी और डंडा लेकर आए और मुझे गालियां देने लगे। और जबरदस्ती मेरा अपहरण कर अपने खेत पर ले गए। वहां बने कमरे में मुझे बंद कर, बारी-बारी से दुराचार किया।

फरियादिया के चिल्लाने पर आरोपी रामदयाल ने उसका मुंह दबा कर गला पकड़ लिया। आरोपी आशीष ने उसे बाएं हाथ में कुल्हाड़ी मारी। फिर दोनों आरोपी वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद फरियादिया की लड़की और उसके बहनोई घटनास्थल पर पहुंचे। जिनके साथ फरियादिया घर वापिस आई। फरियादिया के आवेदन पर थाना बल्देवगढ़ में दुष्कर्म सहित कई धाराओं में मामला किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर शासन की ओर से पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारी नर्मदांजलि दुबे के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई।



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