Now the corporation will not have free conversion, will have to pay 2000 rupees; Additional commissioner issued orders | अब निगम में नि:शुल्क नहीं होगा नामांतरण, देने होंगे 2000 रुपए; अपर आयुक्त ने जारी किए आदेश

Now the corporation will not have free conversion, will have to pay 2000 rupees; Additional commissioner issued orders | अब निगम में नि:शुल्क नहीं होगा नामांतरण, देने होंगे 2000 रुपए; अपर आयुक्त ने जारी किए आदेश


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जबलपुर14 घंटे पहले

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नगर निगम जबलपुर

कोरोना संकट से नगर निगम की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी है, यही कारण है कि राजस्व बढ़ाने के लिए अब संपत्तियों के नामांतरण मामलों में 2000 रुपए का शुल्क लिए जाने का निर्णय हुआ है। इस आशय के आदेश अपर आयुक्त द्वारा पिछले दिनों जारी किए गए। उल्लेखनीय है कि अभी तक इस प्रक्रिया के लिए निगम में कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। उपायुक्त राजस्व पीएन सन्खेरे ने बताया कि प्रदेश की दूसरी नगर निगमों में पहले से ही नामांतरण आवेदन शुल्क लिया जा रहा है, जबलपुर नगर निगम में अभी तक इसके लिए कोई शुल्क नहीं था। राजस्व बढ़ोत्तरी के लिए यह निर्णय हुआ है कि संपत्तियों के पारिवारिक या रजिस्टर्ड विक्रय मामले में नाम परिवर्तन के लिए 2000 रुपए शुल्क लिया जाए।



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