प्रशासनिक लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोपों को लेकर तत्कालीन कनाड़िया एसडीएम ओमनारायण बड़कुल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले में जांच के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा है। मामला ग्राम अरंडिया, तहसील कनाड़िया स्थित भूमि सर्वे नंबर 208/2/1/2/1 और 208/2/1/2/2 के नक्शा सुधार से जुड़ा है। एडवोकेट अतुल यादव की शिकायत के बाद की गई जांच में पाया कि प्रकरण में नियमानुसार कलेक्टर की अनुमति आवश्यक थी, इसके बावजूद बिना सक्षम स्वीकृति के अंतिम आदेश जारी कर दिया गया। जांच में सामने आई लापरवाही बड़कुल ने अपने पूर्व आदेश में स्वयं कलेक्टर की अनुमति को आवश्यक बताया था, लेकिन बाद में उसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। प्रशासन ने इसे स्वेच्छाचारिता, घोर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना है। मामले में मप्र भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115-116 के उल्लंघन की बात सामने आई है। साथ ही, इसे मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विरुद्ध कदाचार भी माना है। उन्हें 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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