MP में अजब-गजब आदेश हो गया जारी: नायब तहसीलदार ने लगा दिया 100 वर्ष का लॉकडाउन, सोशल मीडिया पर आदेश हुआ वायरल, फिर हुई भूल सुधार

MP में अजब-गजब आदेश हो गया जारी: नायब तहसीलदार ने लगा दिया 100 वर्ष का लॉकडाउन, सोशल मीडिया पर आदेश हुआ वायरल, फिर हुई भूल सुधार


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जबलपुर7 मिनट पहले

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बरगी में नायब तहसीलदार ने 100 साल का लॉकडाउन लगा दिया था। हालांकि ये टाइपिंग त्रुटि से हुआ था। बाद में संशोधित आदेश जारी कर भूल सुधार किया गया।

  • बरगी नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर से तीन अप्रैल को जारी आदेश में 100 साल लॉकडाउन लगाने का है जिक्र
  • नायब तहसीलदार का दावा, टाइपिंग त्रुटि के चलते ऐसा आदेश हो गया था जारी, संशोधित आदेश निकाला जा चुका है

कोरोना की दहशत में बरगी नगर के नायब तहसीलदार ने 100 साल का लॉकडाउन लगा दिया। ये आदेश जारी होते ही वायरल हो गया। दरअसल टाइपिंग त्रुटि की वजह से ऐसा आदेश जारी हो गया था। जैसे ही नायब तहसीलदार को इस त्रुटि के बारे में पता चला। उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया।

जानकारी के अनुसार बरगी तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार सुषमा धुर्वे ने कोरोना संक्रमण को लेकर तीन अप्रैल 2020 को एक आदेश जारी किया था। यह आदेश 19 अप्रैल 2121 को समाप्त होने का उल्लेख किया गया था। जैसे ही सौ साल के लॉकडाउन संबंधी आदेश जारी हुआ तो यह सोशल मीडिया में वायरल हो गया। लोग 100 साल के लॉकडाउन को लेकर कमेंट करने लगे।

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ये आदेश हुआ है जारी
नायब तहसीलदार की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी के दिए गए निर्देशों के पालन में शुकवार से रविवार तक उप-तहसील बरगी के अंतर्गत दूध, मेडीकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी की दुकान खुली रहेंगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की जाएगी।
बाजार और साप्ताहिक हाट बाजार रहेंगे बंद
कस्बे की जनरल स्टोर्स, फल, सब्जी आदि की दुकानें और निजी कार्यालय बंद रहेंगे। वहीं बरगी क्षेत्र में लगने वाले साप्ताहिक बाजार ग्राम बरगी, कालादेही, बरगी नगर के बाजारों को लगने पर भी आगामी आदेश तक रोक लगाई गई है। दो पहिया व चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है। इस आदेश में आवश्यक सेवा वाले वाहन जैसे नगर परिषद, पुलिस, राजस्व स्वास्थ्य, विद्युत, दूर संचार, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है।

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परिचय पत्र दिखाना होगा
आपातकालीन ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रहेंगे। इन कर्मचारियों को अपने साथ परिचय पत्र रखना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। आदेश में आगे लिखा है यह आदेश दिनांक 03/04/2021 से प्रभावी होगा। दिनांक 19/04/2121 को पूर्व की तरह गतिविधियां संचालित होगी।

100 साल के लॉकडाउन संबंधी आदेश वायरल होने के बाद संशोधित आदेश जारी हुआ।

100 साल के लॉकडाउन संबंधी आदेश वायरल होने के बाद संशोधित आदेश जारी हुआ।

त्रुटि के चलते संशोधित आदेश निकाला गया
नायब तहसीलदार सुषमा धुर्वे ने बताया कि टाइपिंग त्रुटि के चलते ऐसा आदेश जारी हो गया था। जैसे ही इस त्रुटि की जानकारी हुई, तुंरत संशोधित आदेश जारी किया गया। दरअसल 19 अप्रैल 2021 को त्रुटिवश 2121 टाइप हो गया था। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल इस त्रुटि के बारे में अवगत करा दिया था।

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