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Bhopal News: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक दुष्कर्म के आरोपी को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. दरअसल आरोपी 7 साल की सजा पूरी करने के बाद भी साढ़े 4 साल जेल में ही रहा.
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया निर्देश.अदालत ने पूरे मामले में प्रशासनिक विफलता को जिम्मेदार ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दोषी को 25 लाख रुपये देने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि इस तरह की अवैध कैद न केवल व्यक्ति के अधिकारों का हनन है बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है.
यह मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के सोहन सिंह उर्फ बबलू से रिलेटेड है. 2004 में ट्रायल कोर्ट ने उसे रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. बाद में उसने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी. अक्टूबर 2007 में हाईकोर्ट ने उसकी सजा घटाकर 7 साल कर दी. तय समय 2021 में पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद उसे रिहा नहीं किया गया.
यह केस लीगल एड के जरिए वरिष्ठ अधिवक्ता महफूज ए. नाजकी तक पहुंचा. उन्होंने जेल प्रशासन और लीगल एड टीम से संपर्क किया. इसके बाद 6 जून 2025 को सोहन सिंह को जेल से रिहा किया गया. जब उसने मुआवजे की मांग की तो अदालत ने पाया कि उसने 4 साल 7 महीने अतिरिक्त जेल में काटे हैं.
Preeti George is lead content writer at hindi.news18.com having experience of more than 5 years in digital media. After completing her masters from Kushabhau Thakre Journalism university, she worked in various …और पढ़ें
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