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जनपद पंचायत में नौकरी दिलाने का झांसा देकर महिला से ठगी और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत ने आरोपी अंतेश्वर मसकरे को दोषी ठहराते हुए 5 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
नौकरी के नाम पर ठगी और शोषण करने वाले आरोपी को 5 साल की जेल
बालाघाट. जनपद पंचायत में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक महिला से लाखों की ठगी और शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को अदालत ने कड़ी सजा सुनाई है. सत्र न्यायाधीश प्राणेश कुमार प्राण की अदालत ने आरोपी अंतेश्वर मसकरे (33 वर्ष) को 5 साल के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है.
अभियोजन के अनुसार, साल 2024 में पॉलिटेक्निक पास पीड़िता की मुलाकात आरोपी से हुई थी. आरोपी ने खुद को जनपद पंचायत का कर्मचारी बताकर महिला को कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का लालच दिया. उसने अलग-अलग किश्तों में पीड़िता से कुल 1.28 लाख रुपये ऐंठ लिए. हद तो तब हो गई जब नवंबर 2024 में आरोपी ने ट्रेनिंग के बहाने महिला को भोपाल बुलाया और एक होटल में बंधक बनाकर उसका शारीरिक शोषण किया. विरोध करने पर उसने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी.
महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश
पीड़िता ने साहस दिखाते हुए 22 नवंबर 2024 को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. जांच और सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अंतेश्वर को दोषी पाया और अपना फैसला सुनाते हुए उसे जेल भेज दिया. अदालत के इस फैसले को महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है.
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